रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर बेगमगंज तहसील के निकटवर्ती ग्राम जरुआ में बीती रात करीब 3 बजे एक खुद्दार लड़की ने वर पक्ष द्वारा टीके में 50 हजार रुपए की मांग किए जाने पर दूल्हे को फटकार लगाते हुए बारात बैरंग वापस लौटा दी।
थानाप्रभारी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक ग्राम जरुआ में रूप सिंह चढ़ार की पुत्री सीताबाई की ग्राम बढगवां निवासी भगवानदास चढ़ार के पुत्र रामकुमार चढ़ार से विवाह सम्पन्न होना था । सोमवार शाम जब बारात लड़की वालों के द्वारे पहुंची तब तक सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन रात करीब 3 बजे वरमाला होने के बाद सात फेरे होने से पहले जब वधू पक्ष की ओर से वर को टीके में 10 हजार रुपए चढाए गए तो वर पक्ष की ओर से टीके में 10 हजार रुपए चढ़ाए जाने का विरोध करते हुए टीके में 50 हजार की मांग की। इस पर वधु के पिता रूप सिंह खूब गिडगिडाते रहे कि जितनी उनकी हैसियत थी उतना दहेज वो दे चुके हैं लेकिन वर पक्ष नहीं माना । तो जिस पर वधू पक्ष द्वारा विरोध प्रकट करते हुए कहा गया कि जब फलदान में एक बजाज मोटरसाइकिल एवं 10 हजार रुपए पहले नगद दे दिए थे । अब अलग से 50 हजार कहां से दे हमारी सिर्फ इतनी ही गुंजाइश है कि 10 हजार से वर का टीका कर रहे हैं। लेकिन वर पक्ष के लोग नहीं माने और विवाद बढ़ गया विवाद इतना बड़ा की मारपीट शुरू हो गई ।
बारातियों ने वधू पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया ।जिससे वधू सीताबाई एवं उसकी मौसी , पिता रूप सिंह चढ़ार सहित अन्य लोगों को चोटे आई।
शराब के नशे में धुत बारातियों द्वारा खूब उत्पात मचाया गया जिस पर वधू सीता बाई ने साहस दिखाते हुए पहले तो अपने दूल्हा को कड़ी फटकार लगाई फिर शादी से स्पष्ट इनकार करते हुए बारात को वापस कर दिया । लड़की द्वारा शादी से इंकार किए जाने पर बारात उल्टे पांव वापस चली गई ।
सुबह वधू सीता बाई ने अपने पिता रूप सिंह के साथ बेगमगंज थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी । तब पुलिस ने मामला दर्जकर वर एवं उसके पिता सहित दो अन्य रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है ।
इस संबंध में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि फरियादी वधू सीताबाई पिता रूप सिंह चढ़ार की रिपोर्ट पर आरोपी वर राम कुमार चढ़ार पिता भगवान दास चढ़ार निवासी बड़गांव तहसील बेगमगंज सहित वर के पिता भगवानदास चढार , रामबाबू चढ़ार एवं एक रिश्तेदार गोपी सिंह चढ़ार निवासी ग्राम हुरा थाना राहतगढ़ के खिलाफ 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 323, 294, 506 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दुल्हन को चोटेआने के कारण सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

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