भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी स्तिथि सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के पांच आतंकियों को भोपाल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है| कोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में 5 आतंकियों को अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
राजधानी की एक विशेष अदालत ने गुरूवार को सिमी आतंकी अब्दुल अजीज, अब्दुल वाहिद, जावेद नागौरी, जुबेर, मोहम्मद आदिल को चार अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा के साथ दो-दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है| सिमी आतंकियों को विस्फोटक रखने, विस्फोटक का उपयोग करने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी गतिविधियों के षड्यंत्र रचने के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले में कुल 12 सिमी आतंकी आरोपी थे, इनमे दो की पहले ही मौत हो चुकी है| वहीं सबूतों की कमी के चलते पांच को बरी कर दिया। हालांकि अबू फैसल मंदसौर में पिपलिया मंडी लूट कांड और मणप्पुरम गोल्ड लूट कांड में भोपाल कोर्ट सिमी सरगना अबू फैसल को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है| आरोपियों के पास से 2014 में 800 जिलेटिन की छड़ें, 540 डेटोनेटर, जिलेटिन और पाइप बम जब्त हुआ था। एटीएस ने वर्ष 2014 में सिमी के इन आतंकियों के पास विस्फोटकों का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया था. आतंकियों से जिलेटिन की 800 छड़ें बरामद की थीं. इसके साथ ही 540 डेटोनेटर, बम और पाइप इनके पास से मिले थे. सिमी आतंकियों के खिलाफ विस्फोटक रखने, विस्फोटक का उपयोग करने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और षड्यंत्र रचने के तहत केस चल रहा था| यह सभी आरोपी खंडवा जेल ब्रेक मामले में पहले से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं|
अदालत ने जिन सिमी आतंकियों को सजा सुनाई है उनमें अब्दुल अजीज उर्फ अज्जू, जावेद, अब्दुल वाहिद, जुबेर और मोहम्मद आदिल शामिल है। वहीं, जिनको सबूतों की कमी के चलते बरी किया गया है उनमें कुख्यात सिमी आतंकी अबू फैजल खान उर्फ डॉक्टर, उमेर दंडोति, साजिद उर्फ गुड्डू, सादिक और इरफान नागौरी शामिल है। इस मामले के दो आरोपी खालिद अहमद और अब्दुल माजिद की पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।