अडल्टरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि अदालत को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति जय हिंद का कहना है कि शादी के बाद दूसरा संबंध बनाना गलत है, चाहे वह आदमी करे या औरत। दोनों के लिए यह अपराध होना चाहिए।
स्वाति का कहना है कि कोर्ट ने अडल्टरी को गैर आपराधिक घोषित करके देश के लोगों को शादी से बाहर संबंध रखने की खुली छूट दे दी है। कोर्ट को घर के बाहर संबंधों को बिना भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों के लिए आपराधिक करना चाहिए था, मगर कोर्ट ने व्यभिचार को ही गैर आपराधिक घोषित कर दिया। इस फैसले से शादी का महत्व क्या रहा? एक तरह से तो यह सबको लाइसेंस मिल गया है शादी कीजिए और बाहर संबंध भी रखिए, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
स्वाति का कहना है, हमारे पास महिलाओं की ऐसी हजारों शिकायतें आती हैं, जिनमें पतियों के बाहर संबंध हैं और कई मामलों में उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है। आयोग ने इस फैसले को लेकर एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें शादी के बाहर संबंधों की वजह से पतियों की छोड़ी गईं महिलाओं की परेशानियों और उन पर पड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। आयोग ने इस मामले में लोगों से राय मांगी है। महिलाएं आयोग को livingpositive@gmail.com पर अपनी राय मेल करके भेज सकती हैं।