इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा (जे.यू.डी.) और फलह-ए-इंसानियत फाऊंडेशन (एफ.आई.एफ.) से देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा है। सरकार द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका को 2 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। गत 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने समूह को अपने कल्याण कार्य को जारी रखने की इजाजत दी थी।
गौरतलब है कि अमरीका भी भारत के समान इस बात पर चिंतित है कि पाकिस्तान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को खुले आम घूम रहा है जबकि आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने उस पर ईनाम रखा हुआ है।