भोपाल । राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ओला-पाला प्रभावित किसानों को राहत राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई दर से देने के निर्देश दिए हैं। श्री वर्मा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा खातेदारों को दी जानेवाली राहत की अधिकतम सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से प्रभावशील किया गया है। इस तिथि या उसके बाद की सभी घटनाओं में इसी बढ़े हुए प्रावधान से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। दिनांक 3 फरवरी के बाद के ऐसे प्रभावित किसान जिन्हें सहायता राशि दी जा चुकी है उन्हें भी पुनर्मूल्यांकन कर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रदेश में 25 प्रतिशत फसल हानि पर भी राहत का प्रावधान
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि भारत सरकार से प्राकृतिक आपदा के मामलों में हमें 75 प्रतिशत राशि मिलती है और 25 प्रतिशत राज्यांश मिलाकर सहायता राशि वितरण करने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस राशि में से केवल ऐसे किसानों की सहायता दी जा सकती है जिन्हें 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल हानि पहुँची हो। इसके विपरीत राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत उन सभी किसानों को सहायता राशि वितरित की जा रही है जिन्हें 25 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति पहुँची है। पाला या ओला जैसी आपदा में अधिकांश मामले 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच के ही होते हैं।

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