नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार परमानेंट अकाउंट नबंर (PAN) प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ‘इंस्टैंट’ आधार आधारित पैन आवंटन प्रणाली शुरू की है। इसके जरिए बिना किसी झंझट के आधार नंबर के जरिए पैन नंबर हासिल किया जा सकेगा। इस सुविधा के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ये सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग ने ई-पैन की सुविधा सीमित समय के लिए ही रखी है।

OTP से बनेगा नया ई-पैन

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि लोगों की उनकी फाइनेंशियल और टैक्स मामलों के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ी है। आवेदन करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ई-पैन बनाने की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि, आधार में रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को डालते ही उस व्यक्ति का पैन नंबर आवंटित हो जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा बनवाए गए नए पैन में व्यक्ति के आधार में मौजूद समान नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता होगा।

कंपनियां-एचयूएफ नहीं जेनरेट कर सकते ई-पैन

ई-पैन की सुविधा सिर्फ रेजिडेंशियल व्यक्तियों के लिए है। एचयूएफ, फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनियां ई-पैन जेनरेट नहीं कर सकते। एक बार पैन इलेक्ट्रॉनिक आधार आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम द्वारा कुछ सेकंडों में आवंटित हो जाने के बाद आवेदक को कुछ समय में पैन कार्ड पोस्ट के जरिए भेज दिया जाएगा। आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग-इन कर ई-पैन जेनरेट करना होगा।

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