इस्लामाबाद: पाकिस्तान में चुनाव अधिकारी ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र मंगलवार(19 जून) को खारिज कर दिया. पेशावर हाईकोर्ट ने 2013 में मुशर्रफ के ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया. मुशर्रफ (74) ने खैबर पख्तूख्वा प्रांत में उत्तरी चित्राल जिले से नामांकन पत्र दाखिल किया था. पूर्व तानाशाह ने 2013 में पेशावर हाईकोर्ट द्वारा उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहने के बाद पूर्व तानाशाह को दी सशर्त मंजूरी पिछले सप्ताह वापस ले ली थी और अनिश्चित अवधि के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. अधिकारियों ने बताया कि चुनाव अधिकारी मुहम्मद खान ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए मुशर्रफ का नामांकन पत्र खारिज कर दिया.

मुशर्रफ ने कराची से भी नामांकन पत्र दाखिल किया है
मुशर्रफ ने कराची से भी नामांकन पत्र दाखिल किया है जहां चुनाव अधिकारी ने उन्हें शाम तक पेश होने के लिए सम्मन भेजा. उनका वकील मंगलवार(19 जून) को सुबह चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ था जिसके बाद मुशर्रफ को सम्मन भेजा गया.

अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नामांकन पत्र खारिज किया जाएगा. मुशर्रफ 22 जून तक नामांकन खारिज होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं. न्यायाधिकरणों द्वारा अपील पर फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 27 जून है. वैध उम्मीदवारों की सूची 28 जून को प्रकाशित की जाएगी जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 29 जून होगी. प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 जून को प्रकाशित होनी है.

कमांडो होकर मुशर्रफ डरते क्यों हैं, कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कानून अपना काम करेगा: पाक SC
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को एक मामले में बुधवार(14 जून) को दोपहर तक अदालत में पेश होने को कहा और कहा था कि एक कमांडो अपने वतन लौटने को लेकर इतना डर कैसे सकता है. मुशर्रफ के खिलाफ दायर इस मामले में उन्हें आजीवन अयोग्य ठहराया जा सकता है. डॉन की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने चेताया था कि पूर्व राष्ट्रपति अगर बुधवार(14 जून) को दोपहर दो बजे तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो कानून के मुताबिक फैसला लिया जाएगा.

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