इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। हाईकोर्ट ने बतौर सांसद,ख्वाजा को अयोग्य ठहराया है। आज 3 जजों की विशेष पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पाकिस्तान के तहरीके-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य उस्मान डार ने ख्वाजा के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ख्वाजा के पास UAE का वर्क परमिट है, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए।
जस्टिसअथार मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता उस्मान डार द्वारा दायर याचिका पर फैसले की घोषणा की। डार अदालत से ख्वाजा असिफ को अयोग्य घोषित करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने दुबई बैंक खातों का खुलासा नहीं किया और एक इक्कामा (निवास परमिट) के साथ अपनी विदेशी नौकरी जारी रखी।
हालांकि, संघीय मंत्री ने कहा कि वो दोषी नहीं हैं। उन्होंने विदेशी कंपनी से अदालत में एक पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र में कहा गया है, ‘ख्वाजा अासिफ कंपनी के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वह पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं।’