नई दिल्ली। रेलवे में कंफर्म टिकट मिलना आसान नहीं है। वहीं कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने पर आपको रेलवे का कैंसिलेशन चार्ज भी चुकाना होगा है। ऐसे में अगर कंफर्म टिकट हो और आप किसी कारणवश सफर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास बहुत की बेहतरीन विकल्प है। आप अपना कंफर्म टिकट सफर न कर पाने की स्थिति में किसी ओर को ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय रेल के नियम के मुताबिक आप अपना कंफर्म रिजर्वेशन टिकट किसी ओर को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ट्रांसफर कर सकते हैं कंफर्म टिकट
रेलवे के नियम के मुताबिक आप अपना कंफर्म रिजर्वेशन टिकट किसी और को ट्रांसफर कर उसे अपनी सीट पर सफर करने का मौका दे सकते है। लेकिन इसके लिए आपको कुळ शर्तों का पालन करना होगा, जिसके बाद आप अपनी टिकट को कैंसिल कराने के बजाए उसे दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
कैसे करें दूसरे के नाम पर ट्रांसफर
अगर आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को आवेदन देना होगा। अगर आप सरकारी अफसर है तो आप ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं।
माननी होगी ये शर्ते
आप अपना रिजर्वेशन केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे की मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी तीसरे शख्स को आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
छात्रों के लिए भी नियम
रेलवे के इस नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र अपने कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका जाना कैंसिल हो गया हो गया तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते है।