मुंबई में आयकर विभाग ने 3, 200 करोड़ रुपये के टीडीएस अनियमितता का खुलासा किया है. इस मामले में 447 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी से टैक्स की रकम तो काटी, लेकिन उसे आयकर विभाग में जमा करने की बजाए अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा दिया.

वहीं आयकर विभाग के सूत्रों ने इसे घोटाला कहने से इनकार किया है. विभाग की मानें तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन सर्वे का विवरण है, जो अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच किया गया. इस तरह का सर्वे हर साल किया जाता है. ये वैसा ही मामला है, जिसमें कर्मी सैलरी से TDS तो घटा लेते हैं, लेकिन वक्त पर टैक्स जमा नहीं करते.

कुछ फर्मों को वारंट जारी

सूत्रों के मुताबिक आईटी के टीडीएस विंग ने इन कंपनियों के खिलाफ अभियोजन की धारा 267 बी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ फर्मों को वारंट भी जारी कर दिया गया है.

ये है सजा का प्रावधान

इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस तरह के अपराध के लिए जुर्माने के साथ तीन महीने से लेकर सात साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है.

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