नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक भारत नहीं छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, के बाद यह फैसला लिया गया है। नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025, जो 4 अप्रैल से लागू है, के तहत वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुकने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न रहे। गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस आदेश को लागू करने की समीक्षा की।
आदेश का पालन न करने की सजा: आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में रहने, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने या तय समय से अधिक रुकने वाले विदेशी नागरिकों को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से, मेडिकल वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल 2025 है, जबकि SAARC वीजा धारकों के लिए यह 26 अप्रैल थी। अन्य श्रेणियों जैसे व्यापार, पत्रकार, पर्यटक, और तीर्थयात्री वीजा धारकों को भी रविवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया था।
पहलगाम हमले का प्रभाव: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर “भारत छोड़ो” नोटिस जारी किया था। इस हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में और तनाव बढ़ा दिया है। सरकार ने यह भी बताया कि पिछले चार दिनों में अटारी-वाघा सीमा के रास्ते 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक शामिल हैं, भारत छोड़ चुके हैं।
राज्यों को सख्त निर्देश: गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हो चुके हैं, उनकी पहचान कर उन्हें तुरंत देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए। बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों ने निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विशेष छूट: हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदू शरणार्थियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध प्रवास पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते पाकिस्तानी नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का यह सख्त कदम न केवल सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि वीजा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को अब जल्द से जल्द भारत छोड़ने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।