हाल ही में पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है।

चार दिन में भारत छोड़ें पाकिस्तानी: भारत 
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है।” बयान में कहा गया है, “भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे।”

पाकिस्तान में मौजूद सभी भारतीय जल्द भारत लौटे 
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए, जैसा कि अब संशोधित किया गया है। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, “वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है।”

आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए, यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।

सीसीएस बैठक में क्या फैसले हुए?
गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद नहीं कर देता।

भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी पर्सोना नॉन ग्रैटा घोषित किया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने इसके अलावा, किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया है न्यायालय ने सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।