एमपी के जबलपुर स्थित करमेता माढ़ोताल क्षेत्र में रहने वाली महिला शोनाली शांडिल्य को ससुराल वालों ने दहेज न मिलने के कारण मारपीट कर घर से भगा दिया. ससुराल वालों द्वारा फॉरच्यूनर कार व 20 लाख रुपए की मांग की जा रही थी. पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर पति, सास, ससुर, देवर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार करमेता निवासी शोनाल शांडिल्य उम्र 20 वर्ष ने लिखित शिकायत देते हुए बताया कि 11 मार्च 2024 को उसकी शादी शुभम शांडिल्य से हुई. उस वक्त माता पिता ने दहेज में गृहस्थी का सारा सामान, तीन लाख रुपए नगद, सोने-चांदी के जेवर दिए थे. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति शुभम व ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया. सास, ससुर, देवर, जेठ जेठानी एवं मामी सास का लड़का करन सिंगारे उसे परेशान करने लगे.

पति शुभम द्वारा  माता पिता से बात करने तथा मायके जाने से मना करने लगा. ससुर हेमंत शांडिल्य उसके माता पिता और उसके साथ गाली गलौज करने लगा. देवर करन सिंगारे उसपर दिन भर नजर रखता था ससुराल वाले बोलते थे कि तुम्हारे घर से दहेज बहुत कम आया है मकान का होम लोन चल रहा है अपने पिता से कहो कि 20 लाख रुपए चुका दे और फारच्युनर कार दे. शोनाली ने जब अपने माता-पिता को जानकारी दी तो वे बातचीत करने ससुराल पहुंच गए.

बातचीत के दौरान जेठ सुनील ने शोनाली व उसके माता-पिता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया. की मांग करने लगे. यह बातें उसने अपने माता पिता केा बतायीं थीं. दिनंाक 7-8-24 को उसके माता पिता उसकी ससुराल आये तो पूरे ससुराल वाले उसके माता पिता के साथ गाली गलौज किये जेठ सुनील शांडिल्य ने उसके पिता पर हाथ उठाया और हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया था. 29 अक्टॅूबर धनतेरस के दिन माता-पिता ससुराल छोडऩे आए तो फिर ससुराल वालों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया.

पति ने कहा कि 20 लाख रुपए व फारच्यूनर कार लेकर ही घर आना. शोनाली द्वारा की गई लिखित शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पति शुभम, सास पुष्पा शांडिल्य, ससुर हेमंत शांडिल्य, जेठ सुनील शांडिल्य, जेठानी रोशनी शांडिल्य, देवर अनिल शांडिल्य, करन सिंगोरे के विरूद्ध धारा 85, 316, 296, 115(2) 351(2) ,3(5) बीएनएस तथा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.