नरसिंहपुर. एमपी के नरसिंहपुर की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में गोटेगांव SDM आरके वंशकार को अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
23 अक्टूबर 2018 को आवेदक सुरेंद्र राय ने लोकायुक्त SP को आवेदन दिया था. उसमें उसने बताया कि मैंने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (नरसिंहपुर) के महाप्रबंधक को बगासपुर गुंदरई, झिरी एवं खानापुर स्थानों में मिट्टी के खनन के लिए आवेदन पत्र दिया. महाप्रबंधक ने इसे सत्यापित करने के लिए फाइल गोटेगांव SDM को भेजी, लेकिन इसे सत्यापित करने के लिए एसडीएम आरके वंशकार ने 2 लाख रुपए की मांग की. इसके बाद आवेदक लोकायुक्त एसपी से शिकायत की.
लोकायुक्त टीम ने दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए SDM को रंगे हाथ पकड़ा गया. अभियोजन ने गवाहों का परीक्षण कराया. मौखिक तर्क प्रस्तुत किए जिनसे सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी SDM आरके वंशकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (क) के आरोप के लिए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 13 (2) के आरोप के लिए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. केस में आवेदक सुरेंद्र राय के अधिवक्ता देवेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सुरेंद्र की मृत्यु होने के कारण गवाही नहीं हो सकी. इसमें विशेष अनुमति लेकर उनके भाई राजेंद्र राय की गवाही कराई गई.