नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने चार साल के एक बच्चे की हत्या, अपहरण और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति मौत की सजा आजीवन कारावास में बदलने के साथ ही उसे 25 साल की जेल की सजा दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले एवं मामले के दोषी शंभूभाई रायसंगभाई पढियार की सजा कम कर दी।