कवर्धा छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 नवंबर 2024 को 17वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के सरेखा स्थित मुख्यालय कैंप से एक इंसास राइफल, 20 राउंड कारतूस और मैगजीन चोरी हो गई थी. चोरी की गई राइफल को लौटाने के लिए आरोपी ने कई अलग-अलग नंबरों से फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की. इस मामले का पर्दाफाश करते हुए कबीरधाम पुलिस ने आरोपी आरक्षक नरोत्तम रात्रे को जाल में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया है, जो इस घटना में शामिल था.

जानकारी के अनुसार, आरोपी नरोत्तम रात्रे, जो 17वीं बटालियन में आरक्षक था, वर्तमान में चिकपाल कैंप, थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ था. उसका स्थायी निवास ग्राम धाबाडीह, थाना लवन, जिला बलौदाबाजार है. आरोपी ऑनलाइन जुआ और सट्टा खेलने का आदी था और उसके ऊपर लगभग 4 लाख रुपये का कर्ज था. कर्ज चुकाने के लिए ही उसने इस चोरी की योजना बनाई.

आरोपी ने चोरी से एक माह पहले 1 महीने का अवकाश लिया था और इस दौरान सरेखा कैंप में 15 दिन तक रुका था. यहां उसने कैंप की रेकी कर रायफल चोरी की योजना बनाई. घटना के दिन, 03 नवंबर 2024 को आरोपी ने बाइक लेकर सरेखा कैंप पहुंचकर चोरी की. आरोपी, जो पहले भी कैंप में तैनात रह चुका था, ने गार्ड रूम में जाकर ड्यूटी के समय का फायदा उठाया और इंसास रायफल, मैगजीन और 20 राउंड कारतूस चुरा लिए. घटना की जानकारी तब मिली जब जवानों ने गार्ड रूम में लौटकर हथियारों की जांच की.

फिरौती की मांग
चोरी के तीन हफ्ते बाद, आरोपी ने पीड़ित जवान को अलग-अलग नंबरों से मैसेज करके राइफल वापस करने के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था और पीड़ित को बार-बार पैसे देने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी के साथी सुकित केसरवानी को भी गिरफ्तार किया, जिसने आरोपी को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराया था.

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देश पर पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की. इस टीम में थाना प्रभारी कवर्धा, साइबर सेल प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे. टीम ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए नंबरों की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई रायफल, कारतूस और मैगजीन बरामद कर ली गई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी और फिरौती मांगने के लिए दो अलग-अलग प्रकरणों में अपराध दर्ज किया है:

    अपराध क्रमांक-689/2024, धारा 331(2), 305(ड.) BNS 2023 IPC (रायफल चोरी का मामला).
    अपराध क्रमांक-752/2024, धारा 308(2) BNS 2023 (फिरौती मांगने का मामला).

एसपी का बयान
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, “हमारी टीम ने समयबद्ध तरीके से काम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी की गई रायफल को बरामद कर लिया. इस जटिल मामले की जांच और कार्रवाई में सभी अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा है.” इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.