सागर ।  फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए जाने के मामले में नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार नगर निगम जन्म मृत्यु शाखा में कपटपूर्ण तरीके से बनवाए गए कपिल कुमार चढार का  मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद जांच उपरांत उसे निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही गलत तरीके से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर एफ आई आर दर्ज करने पुलिस थाना गोपालगंज को पत्र भेजा गया है।

जन्म मृत्यु शाखा प्रभारी श्री राजेश सिंह राजपूत ने बताया कि  जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं म.प्र. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 की धारा-8(2),(3),(4) अनुसार किसी भी घर में हुए, जन्म या मृत्यु यथास्थिति घर या गृहस्थी का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में घर में मौजूद घर के मुखिया का निकटतम नातेदार रजिस्ट्रार से जन्म या मृत्यु के उद्धरण रजिस्ट्रार को फार्म क्रमांक-1 एवं फार्म क्रमांक-8 में 30 दिन के भीतर देगा। तदोपरांत रजिस्ट्रार फार्म नं-6 (मृत्यु प्रमाण पत्र) जारी कर देगा। 

म.प्र. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1999 की धारा 11 (1) यदि रजिस्ट्रार को रिपोर्ट की जाती है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय अथवा औपचारिक त्रुटि की गई है तो रजिस्ट्रार मामले की जॉच करेंगा तथा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसी त्रृटि की गई है तो वह धारा-15 में उपबंधित किए गए नियमानुसार प्रविष्टि को रद्द करेगा। अतः उक्त नियमों के आधार पर कपिल कुमार चढ़ार निवासी- शुक्रवारी वार्ड सागर का मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त किया गया एवं जिन लोगों के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया गया उनके विरूद्ध थाना प्रभारी गोपालगंज को कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया है।