देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति को लेकर ही एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अब एक अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा-निर्देश को बनाएंगे।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच का निर्देश अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी शख्स की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई खिलाफ लगी याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी इजाजत के देश में कहीं पर भी बुलडोजर से कार्रवाई नहीं की जाएगी।