मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने हत्या और डकैती के सात आरोपियों को आजीवन कारावास एवं दो को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सभी नौ अभियुक्तों को 20 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ( आवश्यक वस्तु अधिनियम) ब्रम्हतेज चतुर्वेदी ने सजा के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उस दलील को ठुकरा दिया है जिसमें अभियुक्तों के निर्धन होने तथा कम आयु के होने की दलील दी गई थी।

उन्होंने एडीजीसी चन्द्रभान सिह की उस दलील को स्वीकार किया है जिसमें अपराधियों द्वारा सरे शाम होलीगेट के अन्दर कोयलावाली गली में स्थित दुकान में घुसकर हत्या और डकैती को अंजाम दिया गया था। उन्होंने अदालत से इस जघन्य हत्या एवं डकैती के अपराधियों की फांसी अथवा कठेारतम सजा देने की दलील दी थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डा अशोक अग्रवाल द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई थी जिसमें कहा गया था कि दिनांक 15 मई 2017 को उसका भांजा विकास गोयल व मयंक गोयल अपने प्रतिष्ठान मयंक चेन्स कोयलावाली गली, होलीगेट मथुरा पर मेघ पुत्र महेश, मोहम्मद अली तथा अशोक से व्यापार के संबंध में बातचीत कर रहे थे, उसी समय असलहो के साथ 6-8 लोग दुकान में घुसे तथा अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे सभी पांच लोग घायल हो गए। वे जाते समय अपने साथ दुकान में रखे सोने और चांदी का सामान व नगदी भी लूटकर ले गए। सूचना पर वादी मुकदमा, अन्य परिवारीजन एवं आसपास के दुकानदार उन्हे जिला अस्पताल और फिर नयति अस्पताल ले गए जहां पर उस समय मुकदमा धारा 395,397 आईपीसी के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

घटना में घायल मयंक और विकास की मृत्यु हो गई थी। मुकदमे में कुल 11 अभियुक्त जांच के बाद दोषी पाए गए थें ।इस मुकदमें के अभियुक्त राकेश, नीरज, कामेश एवं हर्षवर्धन, किशोर आयुष मोहल्ला रतन कुंड चैबिया पाड़ा थाना कोतवाली, के निवासी है वहीं विष्णु राधापुरम थाना हाईवे, आदित्य कुमार तुलसी चबूतरा थाना कोतवाली, सौरभ यादव चित्रा टाकीज के पास शीतला गली मदनमोहन गेट आगरा, महेश यादव चैबियापाड़ा थाना कोतवाली एवं लखन माहौर गजा पायसा चैबियापाड़ा थाना कोतवाली के निवासी हैं।

न्यायाधीश ने अभियुक्तों राकेश उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, विष्णु सोनी, सौरभ यादव, महेश यादव एव हर्षवर्धन द्वारा धारा 396 आईपीसी के अन्तर्गत किये गए अपराध के पर सभी को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 20 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया तथा जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। इसी क्रम में अदालत ने ’ राकेश उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदेी, कामेश उर्फ चीनी, विष्णु सोनी, सौरभ यादव, महेश यादव , हर्षवर्धन , आदित्य कुमार एवं लखन माहौर में से प्रत्येक को धारा 412 आईपीसी में किये गए अपराध के लिए दस साल का सश्रम कारावास और प्रत्येंक को 20 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।