ग्वालियर। मध्यप्रदेश के चंबल संभाग के भिण्ड शहर और आसपास के गांवों में अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर भिण्ड के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) संतोष तिवारी ने बड़ी कार्यवाही की है। एसडीएम ने 24 अवैध कॉलोनियां बनाने वाले 72 लोगों पर 2 करोड़ 33 लाख 53 हजार 415 रुपए का जुर्माना किया है। एसडीएम का कहना है कि ज्यादातर कॉलोनी कृषि भूमि पर बनाई गईं हैं। इसके लिए न तो नगरपालिका परिषद भिण्ड और न ही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमति ली गई है। जमीन का डायवर्सन भी नहीं कराया गया है। एसडीएम का कहना है कि कॉलोनाइजर अगर जुर्माना जमा नहीं कराएंगे तो उन पर और सख्त कार्यवाही कर जेल भेजा जाएगा।
भिण्ड एसडीएम संतोष तिवारी ने भिण्ड में अवैध कॉलोनी बनाने पर दशरथ प्रसाद पर 5 लाख 800 रुपए, कीरतपुरा में कौशल्यादेवी पत्नी दशरथ प्रसाद पर 6 लाख 91 हजार 200 रुपए, शाहपुरा में रामदीन शाक्य पर 1 लाख 28 हजार 700 रुपए, डिड़ी गांव में वासुदेव सिंह, रामनारायण, जितेंद्र गुप्ता, कमलकुमार गुप्ता पर 2 लाख 45 हजार, मंगदपुरा में विजयकुमार गुप्ता और रचना चैधरी पर 52 हजार 500 रुपए, दीनपुरा में जितेंद्र गुप्ता पर 8 लाख 4 हजार 650 रुपए, भिण्ड में रामरूप शाक्य, कमलादेवी बघेल पर 5 लाख 7 हजार 600 रुपए, भिण्ड में देवेंद्र कुमार अग्रवाल, नरेश, विजय, संजय जैन, वंदना, राजेश पर 14 लाख 88 हजार 375 रुपए, कीरतपुरा में गोकुल, जयसिंह, वीरेंद्र व करुणा देवी पर 1 लाख 70 हजार, कीरतपुरा में नरेंद्र सिंह पर 3 लाख 32 हजार 500 रुपए, मंगदपुरा में भव्य चतुर्वेदी, आकृति चतुर्वेदी, सुखराम पर 1 लाख 41 हजार 125 रुपए, विक्रमपुरा में देवेंद्र कुमार सिंह, मुकेश सिंह, यदुनाथ सिंह पर 6 लाख 91 हजार 200 रुपए, भिण्ड में रतीराम बघेल, हीरामन, सत्यप्रकाश बघेल, मीरा सिंह पर 16 लाख 17 हजार 975 रुपए, भिण्ड में विनीता शुक्ला, मंजू अग्रवाल पर 4 लाख 2 हजार 165 रुपए, मानपुरा में सीताराम शर्मा पर 2 लाख 83 हजार 500 रुपए, दीनपुरा में फूलमती गुप्ता पर 4 लाख 31 हजार 200 रुपए, भिण्ड में देवेंद्र कुमार, नरेश, विजय, संजय, रामशरण, अमृतलाल, मुरारी पर 13 लाख 67 हजार 550 रुपए, भिण्ड में मुन्नीदेवी, नीरज धीरज, नरेश, महेश यादव, गंगाराम, बैजनाथ, वीरेंद्र बहादुर, शिवबहादुर पर 23 लाख 35 हजार 500 रुपए, मानपुरा में मिथलेश, माताप्रसाद पर 4 लाख 36 हजार 500 रुपए, विक्रमपुरा में हरिकृष्ण, कालीचरण, वीरेंन्द्र सिंह, सुरेंद्र, मलखान, पुत्तू सिंह पर 32 लाख 16 हजार 375 रुपए, दीनपुरा में फूलमती गुप्ता, अनिल कुमार, लक्ष्मण, रामचंद्र, लटूरी पर 10 लाख 4 हजार 850 रुपए, विक्रमपुरा में वचान सिंह, मुन्नी सिंह, रघुवीर सिंह पर 11 लाख 63 हजार 700 रुपए, पुर में सुंदरपाल शाक्य पर 1 लाख 25 हजार 400 रुपए और विक्रमपुरा में दुर्जन सिंह, जगदीश, गजेंद्र, रामचरण, गंगाराम पर 52 लाख 15 हजार 50 रुपए का जुर्माना किया है।
भिण्ड एसडीएम संतोष तिवारी ने बताया कि भूमि अगर नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में है तो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (क) एवं नगरपालिका कॉलोनाइजर की रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक होता है। कॉलोनी के ले-आउट प्लान का अनुमोदन ग्राम निवेश कार्यालय तथा कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होती है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 (1) के तहत भूमि का व्यपवर्तन कराया जाना आवश्यक होता है। कॉलोनी बनाने वालों ने इन एक भी नियम को पूरा किए बिना अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया। राजस्व निरीक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध कॉलोनाइजरों ने बड़े नंबरों में प्लॉट बेचे हैं। यहां मिट्टी और गिट्टी की सड़कें बनाकर बिना अनुमति कॉलोनी का निर्माण किया गया है। सीवेज और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने 21 मार्च 2013 कॉलोनी का अभिविन्यास स्वीकृत नहीं किया है।
अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई के साथ ही एसडीएम संतोष तिवारी ने जिला पंजीयक भिण्ड को भी कहा है कि वे उक्त प्लॉट की बिक्री पत्रों में यदि कृषि भूमि की दर से विक्रय पत्र संपादित किए हैं तो विधि अनुसार कार्यवाही कर बकाया वसूली की कार्यवाही करें। भिण्ड तहसीलदार को आदेशित किया है कि वे संबंधित कॉलोनाइजर से जुर्माने की राशि वसूल कर एसडीएम न्यायालय को अवगत कराएंगे। भिण्ड नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को आदेश दिया गया है कि वे अवैध कॉलोनी के सर्वे नंबर पर अब तक उनकी ओर से क्या कार्यवाही की गई है। इस संबंध में रिपोर्ट पेश करें।
भिण्ड एसडीएम संतोष तिवारी ने आज यहां बताया कि भिण्ड शहर और आसपास के क्षेत्रा में विकसित की गई 24 अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की है। इन पर कार्यवाही के लिए जिला पंजीयक और नगरपालिका सीएमओ को भी लिखा है। अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर आगे भी कार्यवाही की जाएगी।