भोपाल, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का माला पांच सदस्यी बेंच में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों के मामलों को देखने के बाद यह फैसला लिया है। वर्ष 2002 के आरक्षण नियम को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इस मामले में पिछले दिनों लगातार सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि यदि कोई और भी पक्ष रखना चाहता है तो वो लिखित में दे सकता है। सरकार, अजाक्स, सपाक्स सहित अन्य पक्षकारों ने अपना लिखित पक्ष सौंप दिया। राज्य सरकार ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की मांग की थी।