लखनऊ । पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में छह दोषियों को आजीवन कारावास और एक को चार साल जेल की सजा सुनाई गई ।
लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी सभी सात लोगों को दोषी ठहराया। सात में से छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और एक को चार साल जेल की सजा सुनाई गई।
2005 में अपने चुनावी पदार्पण में पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को हराकर इलाहाबाद (पश्चिम) विधानसभा सीट जीतने के कुछ महीनों बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई थी।
राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ मुख्य आरोपी थे। दोनों की पिछले साल अप्रैल में प्रयागराज में पुलिस हिरासत में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।