इंदौर। पुराने वाहनों के लिए परिवहन मुख्यालय से नए आदेश जारी होने के बाद अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के क्षेत्रीय परिहवन कार्यालय (आरटीओ )में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवहन कार्यालय में फिटनेस, ट्रांसफर नाम/पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुर्नपंजीयन आदि सभी कार्यों के लिए जब आवेदन प्राप्त होते हैं, तो यह देखा जाएगा कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है या नहीं। यदि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी नहीं होगी तो ये काम नहीं होंगे।
परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश में बताया कि वाहनों में हाई सिक्यिोरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की कार्रवाई 15 जनवरी 2024 तक पूरी की जाना है। इस संबंध में पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जब वाहन फिटनेस के लिए जिला परिवहन कार्यालय आता है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के सत्यापन के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए।