भोपाल । हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं। 15 दिसंबर तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग यातायात पुलिस के जरिए पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाकर जुर्माना वसूल करेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना मिलने वाले सभी पुराने वाहनों पर 15 दिसंबर के बाद 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के घूम रहे पुराने वाहनों को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने नाराजगी जाहिर की थी। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सभी पुराने वाहनों पर 15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर 15 दिसंबर 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तेलंगाना, उड़ीसा दिल्ली सहित आठ राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश भी अपने यहां के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य करने जा रहा है।
ऐसे सभी वाहन मालिक जिनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगी है वह अपने नजदीकी वाहन डीलर से संपर्क कर अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वाहन स्वामी चाहे तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग आॅनलाइन कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि, समय पर वाहन डीलर के परिसर में जाकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वाहन स्वामी यदि वाहन डीलर के परिसर में ना जाकर अपने घर या आॅफिस परिसर में ही अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी उपलब्ध है।
मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा ऐसा न करने वाले वाहन चालकों पर 500 जुर्माना किया जाएगा इसके लिए 15 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश मे अभियान चलाया जाएगा।
एसके झा, परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश