भोपाल । प्रदेश में पीएम आवास योजना की पात्रता के दायरे से बाहर गरीब आवासहीनों को राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के जरिए आवास उपलब्ध कराएगी। वहीं प्रदेश में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक सम्बद्धता, जातीयता अथवा अन्य किसी आधार पर क्षति पहुंचाए जाने पर पीड़ित के परिजनों को राज्य सरकार दस लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करेगी।
इसके लिए मध्यप्रदेश मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना लागू की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम मुख्यमंत्री जन आवास योजना किया जाएगा और इसमें पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को घर दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।
‘प्रतिकर’ योजना
मॉब लीचिंग पीड़ित के आश्रित को पांच लाख से दस लाख रुपए
गैंगरेप पीड़ित को दस लाख, दुष्कर्म के मामले में सात लाख
80% विकलांगता पर दो लाख से पांच लाख , 40% से अधिक 80% से कम पर दो से चार लाख, 20% से अधिक और 40% से कम पर
एक से तीन लाख और 20% से कम स्थाई विकलांगता पर एक लाख से दो लाख रुपए मुआवजा
मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो एक लाख से दो लाख, जलने से पीड़ित को दो लाख से आठ लाख और एसिड हमले के पीड़ित को तीन लाख से आठ लाख रुपए प्रतिकर दिया जाएगा।