यूपी के औरैया में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले में दोषी गौतम सिंह दोहरे को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मौत की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के बाद जज ने कहा, ”जब तक दोषी की मौत न हो जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है।” उन्होंने कहा, लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है और स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है।

जज ने आगे कहा, ”भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया। इसको जिंदा रहने का हक नहीं है।” बता दें कि करीब तीन महीने पहले अयाना थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई रेप के बाद निर्मम हत्या की इस घटना से सनसनी फैल फैल गई थी। इस वारदात ने जिले को झकझोर कर रख दिया था। एसपी चारू निगम ने आरोपी को फांसी दिलाए जाने के लिए सख्त पैरवी का खाका तैयार किया था।

अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मार्च को मवेशी चरा रही 8 साल की बच्ची का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। खेत में ले जाकर पहले उसके साथ रेप किया। पीड़िता परिजनों को घटना के बारे में न बता दे, इस डर से आरोपी ने गला घोंटकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की तलाश में परिजन और पुलिस ने खाक छानी तो दूसरे दिन बाद शव खेत में मिला। जिसके बाद पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की थी। इस मामले में आरोपी गौतम दोहरे ने अपराध स्वीकार लिया था। दोहरे को जेल भेजते हुए पुलिस ने पुख्ता पैरवी कर रही थी और 3 महीने की अनवरत सुनवाई का नतीजा रहा कि आज कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी।