ग्वालियर । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में राज्य सरकार द्वारा बड़ा संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अब वर्ष 2016 में भी माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा या सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन मेधावी छात्रों को भी इस योजना का लाभ इस वर्ष से प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर राहुल जैन ने इस योजना का लाभ जिले के अधिकाधिक मेधावी छात्रों को उपलब्ध कराने के लिये सभी महाविद्यालयों और कॉलेजों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना के विषय में विद्यार्थियों को अवगत कराएं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा ली जाने वाली हायर एज्यूकेशन का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जायेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिये आवश्यक है कि विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो और उसके पिता या पालक की आय 6 लाख रूपए वार्षिक से कम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना से वर्ष 2016 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। जिसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई मेन्स परीक्षा में 50 हजार के अंतर्गत रैंक हो और वह किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसका शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
इसी प्रकार मेडीकल के क्षेत्र में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंट्रीगेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रामों के कोर्सों के लिये सभी कॉलेजों में बीएससी, बीए, बीकॉम, नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर उनकी शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को सर्वप्रथम संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.mptechedu.org अथवा एनआईसी के छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत विद्यार्थी को पोर्टल पर अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी के दस्तावेजों का पोर्टल के माध्यम से सत्यापन कराया जायेगा। विद्यार्थी के प्रकरण स्वीकृति की जानकारी भी उसको पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।