ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जबरन कुकर्म कर उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा से दंण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिला मुख्यालय से 120 किलो मीटर दूर लहार विकास खण्ड के आलमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुरा निवासी एक 9 वर्षीय स्कूली बच्ची 16 मार्च 2014 को अपने चाचा के खेत में अपनी मॉं व बहिनों के साथ में मटर बीनने गई थी। मॉं व बहिन दूसरे खेत में चली गई तभी गांव का ही 30 वर्षीय युवक अनूपसिंह उसे खेत से उठा ले गया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची को धमकी दी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो वह उसे तथा उसके भाई को जान से मार देगा। दुष्कर्म से पीडित बच्ची घर पहंची तो उसने अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद बच्ची को ब्लीडिंग हुई तब उसने अपनी मॉं को अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई। बच्ची की मॉं बच्ची को लेकर 23 मार्च को आलमपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। आलमपुर थाना पुलिस ने बच्ची का मेडीकल कराने के बाद आरोपी अनूप सिंह के खिलाफ कुकर्म व जान से मारने की धमकी का अपराध दर्ज कर 27 मार्च 2014 को आरोपी को गिरतार कर लिया।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि 23 मार्च को पुलिस जब बच्ची का मेडीकल कराने गई तो बच्ची की हालत बिगड गई उसे भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया जहां हालत और बिगडने पर उसे बेहोशी अवस्था में ग्वालियर रैफर किया गया। तीन दिन तक बेहोश रहने के बाद पीडित बच्ची को होश आया।
राज्य शासन ने मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म के मामले को सनसनीखेज प्रकरण के रुप में चिन्हित किया था। इसमें बच्ची की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बहस की। कल चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर की कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनूप सिंह को आजीवन कारावास की सजा तथा 55 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है। जुर्माने की यह राशि पीडित बच्ची के माता-पिता को देने के निर्देश दिए गए है।