नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच में 7 वर्षीय मूकबधिर बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में 80 वर्षीय वृद्ध को कोर्ट ने 13 साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस केस में पुलिस ने 19 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2 माह 21 दिन में फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि मूकबधिर 7 वर्षीय बच्ची 19 अक्टूबर 2019 को जावी स्थित मौसी के घर पर कार्यक्रम में गई थी। वहां 80 वर्षीय वृद्ध गिरधारीलाल ने बच्ची को बुलाया और अश्लील हरकत की। बच्ची के भाई ने आरोपी की हरकत का वीडियो बना लिया था। मां की नजर पडी तो वह उसे उठाकर ले गई। परिजन ने इस घटना की रिपोर्ट सिटी थाने में दर्ज कराई।
मूकबधिर होने से बच्ची के बयान एक विशेष इंस्ट्रक्टर के माध्यम से लिए गए। बच्ची के इशारों का अनुवाद किया गया। मां, भाई और अन्य साक्षियों के बयान कराए गए। वीडियो न्यायालय में चलाकर दिखाया। इसमें दोषी अश्लील कृत्य करता दिखा।
विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने फैसले में सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा- यह अदालत इस कृत्य से बेहद स्तब्ध है। आत्मा को झकझोर देने वाली बात है कि एक दिव्यांग बच्ची के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया और घटनास्थल पर मौजूद लोग इसके प्रति असंवेदनशील रहे। 21वीं सदी में सभ्य समाज के मध्य यह द्रोपदी के चीरहरण जैसा कृत्य है।