ग्वालियर । ग्वालियर की पंचम सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट ग्वालियर श्रीमती अर्चना सिंह ने पांच वर्ष की बालिका की लज्जा का अनादरण करने के आशय से बुरी नियत से गोद में बिठाकर वालिका को चूमन व गुप्तांग पर हाथ फेरने वाले आरोपी मोहरसिंह जाटव को २० वर्ष की कारावास एवं ११ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त डीपीओ अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक तीन मार्च २०१९ को थाना बहोडापुर में पीडिता की मॉ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मोहरसिंह जाटव पुत्र रमले जाटव आयु 39 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी सरकारी क्वार्टर मोतीझील फरियादिया के जेठ के मकान में किराये से रह रहा था । तीन मार्च १९ को करीव 6 बजे मोहरसिंह ने उसकी 5 वर्ष की वच्ची को अपनी गोदी में बिठाकर बुरी नियत से उसको चूमने लगा तथा उसके गुप्तांग पर हाथ फेरा, तभी फरियादिया आ गई तो आरोपी भागने लगा । मोहल्ले के लोग पीछे दौडे तो आरोपी गिर गया जिससे उसके शरीर में चोटें आयी। जिस पर से थाना बहोडापुर में धाराए354.क भादसं एवं धारा 9-10 पोक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई । विवेचना उपरांत पुलिस ने चालान पेश किया । न्यायालय ने विचारण के बाद मामले को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर आरोपी मोहर सिंह को धारा 363 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माना एवं धारा 376 ;ए बीद्ध के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 10 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।