भोपाल। प्रदेश में मदिरा एवं भांग दुकाने भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार खोले जाने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को परिपत्र जारी किया गया है।

कोरोना की राष्ट्रीय विपदा के दृष्टिगत जिन जिलो में कलेक्टर द्वारा मदिरा एवं भांग दुकाने खोले जाने की अनुमति दी जाएगी वहां सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य बचाव उपायों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना होगा। कलेक्टर्स से कहा गया है कि 4 मई से इन दुकानों के संचालन की अनुमति देते समय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुक्रम में ग्रीन-आरेंज एवं रेड जोन के मान से ही निर्णय लिया जाए।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। मदिरा दुकानों से सभी तरह की शासकीय औपचारिकताएँ पूर्ण कराई जाएंगी तथा दुकानों के संचालन के लिए लायसेंसधारी और उनके कर्मचारियों को ही पास जारी किए जाएंगे। मदिरा भंडार गृहों को भी अनुमति जारी करने के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं।

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