ग्वालियर कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु केन्द्रीय जेल एवं सर्किल जिला जेल एवं उप जेलों में 21 मार्च से 31 मार्च तक कैदियों के परिजनों से मुलाकात को प्रतिबंधित किया गया है।
केन्द्रीय जेल ग्वालियर के जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से कैदियों के बचाव हेतु केन्द्रीय जेल ग्वालियर एवं सर्किल की जिला जेल दतिया, मुरैना, भिण्ड, सब जेल विजयपुर, अम्बाह, जौरा, सबलगढ़, मेहगांव, लहार, गोहद, डबरा और सेवढ़ा की जेलों में 21 मार्च से 31 मार्च 2020 तक कैदियों से उनके परिजनों की मुलाकात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव देश के सभी राज्यों में दिख रहा है। जबकि जेलों में बंद कैदियों से मिलने म.प्र. एवं अन्य राज्यों से परिजन मुलाकात करने आते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी मुलाकातियों से कोरोना वायरस का संक्रमण मुलाकात के समय जेल में कैदियों को हो सकता है।