भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के प्रत्येक जिलों में 30 जुलाई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं जो प्रकरण अभी न्यायालय में दर्ज नहीं हैं, उनका भी त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। इसके साथ ही धारा 126 के तहत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ता द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, को भी प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकृत किया जा सकेगा।
ऐसे समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता जिनके प्रकरण धारा 135 एवं 138 के तहत न्यायालय में लंबित है, निर्धारित शर्तो के अनुसार नेशनल लोक अदालत में आकर समझौता कर सकते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत दर्ज ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, को प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से लोक अदालत में निराकृत किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।