खण्डवा ! खण्डवा जिले के ग्राम दोंदवाड़ा में स्थित मेसर्स सेठी सीड्स इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड खण्डवा के प्रक्रिया केन्द्र पर अप्रामाणिकृत सोयाबीन बीज एवं फर्जी टैग पाए गए थे, जिसके आधार पर 26 मई को थाना छैगांवमाखन में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 एवं 420 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था।
जांच में यह भी पाया गया कि के.के. पटेल, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, उमाप्रसाद, उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, रामवीरसिंह, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को उक्त कंपनी क निरंतर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का उत्तरदायित्व था। कलेक्टर डॉ. एम.के. अग्रवाल ने बताया कि इन 3 अधिकारियों द्वारा अपने कत्र्तव्यों में लापरवाही करते हुए नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण से अप्रमाणिकृत बीज विक्रय को बढ़ावा मिला। इन 3 अधिकारियों द्वारा अपने कत्र्तव्यों में लापरवाही पाए जाने के कारण कृषि उत्पादन आयुक्त को निलंबन के प्रस्ताव भेजे गए थे। जिस पर कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।