ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्यायिक निर्णायक अधिकारी टीएन सिंह ने 20 फर्मों पर एक करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी फर्मो पर बिकने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए थे। जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया था। जहां से उनके सैंपल फेल हो गए थे। इसके बाद इनके प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में लगाए थे।
भिण्ड के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) संतोष तिवारी ने मिलावट खोरी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लेकर विभिन्न खाद्य सामग्री विक्रेताओं के यहां से सैंपल उठवाकर जांच के लिए भिजवाए थे। सैंपल फेल होने पर उनके प्रकरण अपर कलेक्टर टीएन सिंह के न्यायालय में लगाए गए हैं। इन प्रकरणों में जितेंद्र जैन पर तीन लाख रुपए, संजू नरवरिया पर पांच लाख, अनिल जैन पर पांच लाख, मोहनदास बांदिल पर पांच लाख, बृजकिशोर शर्मा पर पांच लाख, दशरथ सिंह राजपूत पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
टिक्की के ठेला वाले पप्पू प्रजापति पर तीन लाख रुपए, रामेश्वर कुमार, राजेंद्र सिंह परिहार पर पांच-पांच लाख कुल 10 लाख रुपए, हरी सिंह एवं संजीव जैन पर पांच-पांच लाख रुपए कुल 10 लाख रुपए, अनोध सिंह पर पांच लाख रुपए, विनोद त्यागी पर पांच लाख रुपए, दिनेश कुमार शर्मा पर पांच लाख रुपए, लाखनसिंह नरवरिया पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इस कार्यवाही के अन्तर्गत राजू शर्मा पर पांच लाख रुपए, संतसिंह पर सात लाख, नरेंद्र सिंह नरवरिया पर पांच लाख, जीतू शर्मा एवं जमाल खान पर पांच-पांच लाख रुपए के मान से कुल 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि रामनिवास बघेल पर तीन लाख, रामवीर नरवरिया पर पांच लाख एवं अमित गुप्ता पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।