छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर में दो सगी मासूम बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम ने बुधवार को दोषी करार दिया। आरोपी को अदालत ने अंतिम सांस तक जेल में रहने और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि एक अक्टूबर 2019 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सूचना दी थी कि 12 साल और नौ साल की नाबालिग बहनों के साथ उनका रिश्तेदार उमेश अहिरवार शारीरिक शोषण करता है। बच्चियों की मां का देहांत हो चुका है, ऐसे में उनकी सुरक्षा जरूरी है।

सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य मीरा सिंह और पर्यवेक्षक रोशनी पटेल ने मौके पर जाकर पूछताछ की। बच्चियों ने बताया कि उनका रिश्तेदार उमेश पिछले कई साल से उनके साथ गलत काम कर रहा है। बच्चियों के पिता और आरोपी रिश्तेदार उमेश दोनों शराब पीने के आदी हैं।

उन्हें उमेश के चंगुल से बचा लीजिए, वे घर नहीं जाना चाहती हैं। इसके बाद महिला व बाल विकास विभाग की टीम दोनों बच्चियों को वन स्टाप सेंटर छतरपुर लेकर आईं।

मामले में एसआई जनक नंदनी पांडे ने जांच की और थाना महाराजपुर पुलिस के सहयोग से आरोपी उमेश अहिरवार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उसे करीब 10 महीने में ही सजा सुना दी गई है।

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