इंदौर : सत्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा कोर्ट ने एक प्रकरण में लड़की को चांटा मारने के मामले में बात करने आए उसके पिता की हत्या करने वाले आरोपी रामदास शिंदे निवासी इंदौर को दस वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने हत्यारे के दो साथियों को भी एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला चिह्नित प्रकरणों में शामिल था.
वारदात 21 नवंबर 2020 की रात करीब 12.30 बजे हुई थी। हत्यारे का नाम है. फरियादी हरीश कोचले ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सिद्धार्थ नगर मल्टी में रहता है. रात करीब साढ़े आठ बजे उसकी बहन को हत्यारे रामदास ने चांटा मार दिया था. इस बात को लेकर उसके पिता प्रकाश रामदास से मल्टी के बाहर बात कर रहे थे तभी आरोपी रामदास ने उसके पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए चाकू मार दिया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया। वारदात के दौरान शिवदास पंवार और उसका बेटा दीपक भी वहीं थे. उन्होंने भी उसके पिता के साथ मारपीट की थी.
मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि आरोपी शिवदास एवं दीपक को धारा 323 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं सहयोगी एडीपीओ करूणा अशापुरे द्वारा की गई.