भोपाल । परिवहन विभाग के पास आटो रिक्शा के लिए बनाए जा रहे नए नियमों के तहत आटो चालक व संगठन की आपत्तियां आ चुकी है। इनका निराकरण कर नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए नियम के तहत दस साल से ज्यादा पुराने आटो रिक्शा का संचालन बंद किया जा रहा है। इन्हें न परिमट दिए जाएंगे और फिटनेस की जाएगी।  साथ ही आटो की गति नियंत्रण के लिए स्पीड गर्वरन लगाए जाएंगे और ह्वीकल ट्रेकिंग डिवाइस भी लगाना अनिवार्य होगा।

ग्वालियर के पुरानी छावनी पर बस व आटो की भिंड़त हो गई थी। इस भिडं़त में 12 महिला व आटो ड्राइवर सहित 13 मौतें हुई थी। क्षमता से तीन गुना सवारी बैठी थीं। इस पूरी घटना ने प्रदेश को हिला दिया था। इसके बाद परिवहन विभाग नए नियम बनाने जा रहा है।

 नए नियम के तहत दस साल पुराने आटो रिक्सा को प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये डीजल व पेट्रोल से संचालित हैं। नए नियम के तहत जिस रूट पर बस, मिनी बस संचालित होंगी, उस मार्ग पर ऑटो रिक्शा को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण रूटों सूत्रीयकरण व निर्धारण करने के बाद मार्गो पर परमिट जारी कर सकेंगे। परिवहन कार्यालय में ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की पंजीयन संख्या भी निर्धारित की जाएगी। आटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 के तहत नियम बनाए जा रहे हैं।

इन नियमों को किया जा सकता है शामिल

-वर्ष में दो बार रेड लाइटी जंप, एक बार तेज गति, खतरनाक तरीके व नशे में से वाहन चलाने चालकों को ऑटो रिक्शा चलाने के कार्य में नहीं लगाया जाएगा।

-ऑटो रिक्शा में किसी भी तरह का परिवर्तन व साउंड सिस्टम नहीं लगा सकते। उल्लंघन करने पर परमिट निरस्त होगा।

-चालक को गणवेश में रहना होगा साथ ही परमिट, बीमा, अन्य दस्तावेज भी साथ में रखना होंगे।

-ऑटो रिक्शा को ईधन के प्रकार के अनुसार तय की गई दरों के तहत ही टैक्स देना होगा।

-नवीन परमिट व नवीनीकरण के लिए एमपीएमह्वीआर-43 में आवेदन करना होगा।

– सडक़ सुरक्षा समिति में निर्धारित पर ही चल सकते हैं।

— चालक की सीट पर यात्री बिठाने पर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी उत्तरदायी माना जाएगा।

इनका कहना है

– आटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 पर आपत्तियां आ चुकी हैं। इनका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण के बाद नियम तय किया जाएंगे, उसी नियम के तहत आटो रिक्शा का संचालन हो सकेगा।

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