लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थल के दस वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है जिसके बाद इस परिधि में मांस मदिरा की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी गयी। जिसके अनुसार मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किमी क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।   योगी ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में इस आशय के संकेत दिये थे जिस पर आज मुहर लगा दी गयी। सरकार के इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थल के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पूर्णत: निषेध होगी। इस सिलसिले में जल्द ही शासनादेश जारी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में संत समाज से वादा किया था कि मथुरा तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुये मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जायेगा और जन्मस्थल को तीर्थ क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जायेगी। 

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