ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ओपी सुनरया ने कल शनिवार को भिण्ड जिले के फूप थाने में पदस्थ रहे नगर निरीक्षक जेएस यादव को लोडिंग पिकअप वाहन मालिक से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकडे जाने में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा तथा 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। सजा सुनाई जाने पर नगर निरीक्षक जेएस यादव को भिण्ड जेल भेज दिया गया है। यादव को भिण्ड जेल की बैरक 7 में रखा गया है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल सिंह तोमर ने आज यहां बताया कि भिण्ड निवासी रोहित अवस्थी का लोडिंग वाहन जो भिण्ड से इटावा (उत्तरप्रदेश) चलता था। 13 सितम्बर 2013 को फूप थाना प्रभारी जेएस यादव ने चैकिंग के दौरान रोक लिया और गाडी के सभी कागजात होने के बावजूद गाडी चलाने के एवज में 10 हजार रुपए प्रतिमाह रिश्वत देने की बात कही। गाडी को फूप थाना परिसर में ही रखी छोड रोहित अवस्थी ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा और लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। शिकायत की पुष्टि हो जाने पर लोकायुक्त टेªप दल गठित किया गया। और 20 सितम्बर 2013 को ग्वालियर लोकायुक्त डीएसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम फूप थाने पहुंची। रोहित अवस्थी ने जैसे ही फूप थाना प्रभारी जेएस यादव को 10 हजार रुपए दिए लोकायुक्त टीम थाना परिसर में ही स्थित उनके सरकारी आवास में पहुंची। लोकायुक्त टीम देखकर टीआई के होश उड गए और रिश्वत के 10 हजार रुपए तकिए के नीचे रखकर टीआई जेएस यादव अण्डरवियर में ही थाने की बाउण्ड्री लांघकर भाग गए बाद में लोकायुक्त टीम ने उनका पीछा कर पकडा और उनके हाथ धुलवाए थे।
विशेष लोक अभियोजक अमोल सिंह तोमर ने बताया कि टीआई जेएस यादव को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकडवाने वाले रोहित अवस्थी का कोर्ट में 26 मार्च और 27 मार्च 2015 को बयान हुए। शिकायत करने वाले रोहित अवस्थी ने कोर्ट में कहा कि उसने तो फूप थाने के दूसरे आरक्षक की शिकायत की थी। वह टीआई जेएस यादव को पहले से जानता था। इसलिए थाने में टीआई नजर आए तो उनसे हाथ मिला लिया। रोहित ने कहा कि उनके हाथों में नोटों का रंग लगा था, जो टीआई से हाथ मिलाने के दौरान उनके भी हाथों में लग गया।
भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ओपी सुनरया ने कल शनिवार को लोकायुक्त पुलिस के साथ कार्यवाही में मौजूद रहे ग्वालियर के मुरार हाईस्कूल के प्राचार्य आनंद प्रकाश नायक की गवाही, बाइस रिकॉर्डर और अन्य सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 रिश्वत मांगने के आरोप और धारा 13 रिश्वत लेने के आरोप में 5-5 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। टीआई के द्वारा जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा कराई गई है। कोर्ट ने फरियादी रोहित अवस्थी पर बयान पलटने के आरोप में केश दर्ज किया है।
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे जाने पर टीआई जेएस यादव को निलंबित कर दिया गया था। वह पुलिस लाइन में तैनात थे। कल सजा मिलने पर उन्हें भिण्ड जेल भेज दिया गया।