मुरैना। मध्यप्रदेश के चंबल संभाग के मुरैना जिले में पदस्थ रहे हथकरघा विभाग के सहायक संचालक एससी डेकाटे को मुरैना विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) रमेश श्रीवास्तव ने कल शाम को 4 साल के सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी सहायक संचालक पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप था, जो कल साबित हो गया।
न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि में से 9 लाख रुपए हथकरघा विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। मामले की पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सहायक संचालक एससी डेकाटे ने 7 बुनकर सहकारी संस्थाओं को 13 लाख 91 हजार रुपए के ऋण और अनुदान की अनुशंसा की थी।
इनमें से एक संस्था बड़ौदा बुनकर सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम लाल को साल 1990 से 1994 तक विभिन्न् योजनाओं में 3 लाख 16 हजार से ज्यादा का भुगतान किया गया। इस पैसे को आरोपी श्यामलाल व एससी डेकाटे ने मिलकर निकाला और खुर्द-बुर्द कर दिया।
इसके बाद जब भोपाल से इन समितियों की जांच हुई तो पता चला कि यह समितियां अस्तित्व में ही नहीं है। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू ने की और मामले को न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी एससी डेकाटे को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी श्यामलाल अभी भी फरार चल रहा है। न्यायालय ने यह सजा 27 साल बाद सुनाई है।