ग्वालियर। भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में अपने साले की शादी में हर्ष फायर में सरकारी रिवाल्वर से चलाई गई गोली से दो युवकों की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पीएसआई आनंद कुमार जाटव को तो कल ही गिरतार कर लिया था पर आज हर्ष फायर में उपयोग की गई रिवाल्वर को आज बरामद कर ली गई है। आज आरोपी पीएसआई को भिण्ड न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे भिण्ड जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना ने आज जिले भर के सभी थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित कर निर्देश दिए हैं कि अब हर्ष फायर करना अपराध की श्रेणी में आएगा। शादी समारोह, जन्म दिन या कोई समारोह में गोली चलाने वाले का शस्त्र लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही तो की ही जाएगी साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी शराबी पुलिसकर्मी या अधिकारी जो शराब पीने का आदी है वह ड्यूटी पर हो या न हो उसे कभी भी हथियार नहीं दिए जाऐं। ऐसे पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी जिन्हें शस्त्र जारी किए गए हैं और वह शराब के नशे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी अन्य लोगों की तरह अपराध दर्ज किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके विभाग में भी अधिकारी व कर्मचारी है जो ड्यूटी पर भी शराब का सेवन करते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मवारियों की सूची भी बनाई जा रही है जो शराब पीने के आदी है उनको हिदायत दी जाएगी फिर भी उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया तो उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी।
वंबल संभाग के भिण्ड जिले में हथियार रखना शान की बात मानी जाती है। यहां के लोग हथियार खरीदने के लिए अपनी जमीन भी बेच देते है। यही कारण है कि भिण्ड जिले में 24 हजार के करीबन लायसेंसी हथियार है। और इससे भी कहीं ज्यादा अबैध हथियार है। शासन ने 7 साल से भिण्ड जिले में शस्त्र लायसेंस बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है इसलिए शस्त्र लायसेंस नहीं बन पाए है नही ंतो आज करीवन 50 हजार शस्त्र लायसेंसी धारक होते।