ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. कुलदीप जैन ने आज हत्या और हत्या के प्रयास में निर्णय पारित हुए 6 आरोपीगणों अर्जुनसिंह, नरेन्द्र सिंह, बंटूसिंह, महेन्द्र सिंह, गब्बरसिंह, लाखनसिंह नरवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि 3 जुलाई 2013 को ग्राम रबियापुरा में जबरसिंह नरवरिया के यहां लडकी की शादी थी। शादी समारोह में बारात का स्वागत हो रहा था। शादी में शामिल होने आए भिण्ड जिले के गोहद थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुरा निवासी धर्मेन्द्र सिंह नरवरिया ने शादी में ही आए भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के ग्राम पुर निवासी महेन्द्र नरवरिया से अपने उधारी के 6 हजार रुपए मांगें तो दोनों में विवाद होने लगा। शादी समारोह में हंगामा को लेकर स्थिति बिगड गई। महेन्द्र सिंह नरवरिया ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर शादी समारोह में ही धर्मेन्द्र सिंह की पत्थर से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी। धर्मेन्द्र को बचाने आए होमसिंह नरवरिया, दशरथ सिंह नरवरिया, अरविन्द्र सिंह नरवरिया पर हमला कर दिया।
घायल होमसिह नरवरिया की रिपोर्ट पर मेहगांव थाना पुलिस ने महेन्द्र सिंह, अर्जुनसिंह, नरेन्द्र सिंह, बंटूसिंह, गब्बरसिंह, लाखनसिंह नरवरिया के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास व बलवा का अपराध दर्ज कर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. कुलदीप जैन ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों, गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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