नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की एक अदालत ने बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मामले का दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने कल एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गाडरवारा तहसील के बगलई गांव निवासी एक बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी रविशंकर विश्वकर्मा को मौत की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार बगलई निवासी बालिका की दादी ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 मई को वह नातिन के साथ बगलई आई थी। 22 मई को बालिका के कपडे और चप्पल चारगांव और बगलई गांव के बीच मिले। परिजनो ने उसकी तलाश की जब वह नहीं मिली तो गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मामले की जांच के दौरान 22 मई को बालिका का शव कुएं से बरामद हुआ। मामले की विवेचना के बाद 20 जुलाई 2015 को पुलिस ने आरोपी रविशंकर विश्वकर्मा (40) को गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ मे आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि बालिका से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बगलई गांव निवासी एक युवक के खेत बने कुएं मे फेंक दिया था।

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