ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने हत्या का दोषी मानते हुए चार सगे भाईओं को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीन आरोपियों पर 16-16 हजार रुपए तथा एक आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक रविन्द्र मुदगल ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुरा में 12 अप्रैल 2014 को श्यामदत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही शिवकुमार सिंह, बल्लू सिंह, करु सिंह, सोनू सिंह चारो सगे भाईओं को आरोपी बनाया था। श्यामदत 12 अप्रैल को चना काटने के लिए थ्रेसर की बात कर सुवह अपने घर वापस आ रहे थे तभी गांव के ही स्कूल के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरोही थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर चारो भाईओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने बचाव व फरियादी दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद आरोपी शिवकुमार सिंह, बल्लू सिंह, करु सिंह, सोनू सिंह को हत्याकाण्ड का दोषी माना तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय शिवकुमार सिंह, बल्लू सिंह, करु सिंह पर 16-16 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी सुनाया जबकि सोनू सिंह को 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भुगतने की सजा सुनाई है।

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