ग्वालियर। भिण्ड जिले के औद्यौगिक क्षेत्र मालनपुर में एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके पिता को गोली मारकर घायल करने के बाद दुकान से लूट करने वाले आरोपी को न्यायालय विषेश न्यायाधीष (डकैती) गोहद द्वारा कल बुधवार को आजीवन कारावास एवं 41 हजार रुपए का अर्थदण्ड देने का फैसला सुनाया है।
भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर लोक अभियोजक भगवान सिंह बघेल ने आज यहां बताया कि 3 दिसंबर 2014 की रात्रि को मालनपुर स्थित गुलषन जैन रोज की तरह अपनी दुकान पिता के साथ बंद कर रहा था तभी एक बदमाष बंटी किरार, उसके सहयोगी रवि किरार एवं सोनू नागर जोकि घटना के बाद पुलिस मुठभेड में मारे गए थे के साथ आए और दुकान की गोलक में रखे दिन भर की बिक्री के रुपए लूट लिए। जब दुकान मालिक गुलषन जैन ने इन बदमाषों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाषों ने गुलषन जैन के गोली मार दी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बदमाष मृतक के पिता षांतकुमार जैन को भी गोली मार दी थी लेकिन उनका समय पर उपचार हो जाने पर बच गए। बाद में मालनपुर थाना पुलिस ने षांत कुमार जैन की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास व डकैती का मामला दर्ज कर लिया।
कल गोहद न्यायालय के विषेश न्यायाधीष (डकैती) पीसी आर्य ने विभिन्न धाराओं में दोशी पाते हुए बंटी किरार को आजीवन कारावास व 41 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। इस मामले के दो आरोपी सोनू नागर व रवि किरार पुलिस मुठभेड में पहले ही मारे जा चुके है।
उल्लेखनीय है इन बदमाषों ने 5 दिसंबर 2014 को ग्वालियर में एक लूट की थी जिसमें दो बदमाष रवि किरार एवं सोनू नागर पुलिस मुठभेड में मारे गए थे।

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