इंदौर। इंदौर सहित मप्र में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नही कराकर प्रशासक पदस्थ करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित तमाम नगरीय निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां समय पर चुनाव कराने की बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। मोघे ने कहा कि 73वें और 74 वें संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार को डर है कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में फिर से भाजपा की परिषद बनेंगी।

इसके चलते राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया टाल रही है। इसके खिलाफ वे इंदौर हाई कोर्ट में जल्द ही याचिका दायर करेंगे। एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव बताया कि याचिका लगभग तैयार है जो सम्भवतः कल तक इंदौर हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी।

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