ग्वालियर. ग्वालियर हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में कृषि विज्ञान के छात्र को अनूठी शर्त पर जमानत पर रिहा किया है. कोर्ट ने छात्र से कहा कि वो 2 माह तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा. छात्र को अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखनी होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 फलदार पेड़ भी लगाने होंगे. कोर्ट ने यह फैसला छात्र हरेंद्र त्यागी के जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए दिया है.

न्यायालय ने छात्र पर जो शर्त लगाई है, उसके अनुसार सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर नहीं रहने के संबंध में उसे थाने में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत याचिका निरस्त हो जाएगी.

ऐसा पहली बार हुआ है कि हाईकोर्ट ने जमानत देने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त रखी है. छात्र बिना अनुमति के देश छोड़कर भी नहीं जा सकता. छात्र के खिलाफ 323, 294 एवं 506 के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. वहीं छात्र द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन में कहा गया है कि उसके खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ करने तथा धमकी देने के संबंध में लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.

आरोपी की तरफ से यह भी कहा गया कि उसे 24 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. इससे उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. लिहाजा उसे जमानत का लाभ दिया जाए. न्यायालय में आरोपी के आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए.

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