गुना सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों एवं जन-समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही गंभीरता से नहीं करने पर ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री के.के. खरे ने आरोन के तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को जन शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता और तत्परता से करने के निर्देश भी दिए हैं।
आम जनता से जुड़ी शिकायत एवं समस्या सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज होती है। इनका त्वरित निराकरण अधिकारियों को करना होता है। इसी प्रक्रिया में गुना जिले की आरोन तहसील की ग्राम पंचायत वृंदावन के श्री रणदीप सिंह धाकड़ द्वारा सीमांकन के संबंध में दो शिकायत दर्ज करवाई गई। तहसीलदार एवं कलेक्टर-स्तर पर किये गये निराकरण से संतुष्ट नहीं होने पर, शिकायत संभाग आयुक्त को प्राप्त होने पर संभागायुक्त द्वारा कलेक्टर गुना से कार्यवाहियों की जानकारी चाही गई। कलेक्टर ने तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन को संभागायुक्त को भेजा जिसमें सीमांकन किया जाना अंकित करते हुए शिकायत नस्तीबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था।
संभागायुक्त ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि तहसीलदार द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता में सीमांकन के लिए वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही फील्ड बुक बनवाई गई। तहसीलदार को चाहिए था कि विधिवत समस्त सरहदी काश्तकारों को नोटिस जारी करते और सीमांकन की फील्ड बुक बनवाते। विधिवत पंचनामा बनवाते तथा जो भी स्थिति होती उसके अनुसार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमांकन पुष्ट करने एवं नहीं करने के संबंध में निर्णय लेते।
इस प्रकार तहसीलदार द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन जैसी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली व्यवस्था से प्राप्त आवेदन को गंभीरता से नहीं लिया गया। बिना कोई प्रक्रिया का पालन किये कार्यवाही कर शिकायत नस्तीबद्ध किया जाना प्रस्तावित कर दिया गया। तहसीलदार आरोन श्री डी.के. शर्मा को दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया।