भोपाल। शिवराज सरकार ने साहूकारी व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए साहूकार एक्ट में संशोधन किया है। इसके बाद अब प्रदेश भर में कोई भी साहूकार किसी को उधार देने के बाद उससे ब्याज के रूप में सालाना 15 प्रतिशत से अधिक की राशि नहीं वसूल सकेंगे। इससे ज्यादा राशि वसूलने पर सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगी।
राजस्व विभाग द्वारा किए गए संशोधन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम 193 की धारा 2-ख में प्राप्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था तय की जा रही है कि किसी साहूकार द्वारा उधारों पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण बप्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। इसके बाद उधार दी गई राशि पर मनमाना ब्याज वसूलने वालों पर सरकार अंकुश लगा सकेगी। सूत्रों का कहना है कि अभी हालात यह हैं कि उधार लेने वालों से साहूकारों द्वारा 90 फीसदी तक ब्याज वसूला जाता है। इसी कारण ब्याज पर पैसे लेने वालों के द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी ज्यादा होती है क्योंकि पैसा देने वाले मूलधन बकाया रख लौटाई जाने वाली राशि को ब्याज ही बताते रहते हैं। इसकी लिखापढ़ी नहीं होने से अफसरों को भी कार्यवाही में दिक्कत होती है। अब अधिकतम ब्याज राशि 15 प्रतिशत तय होने से कार्यवाही की जा सकेगी।